सुविधाओं और प्रोत्साहन
विदेशी निवेश सहित, सेजों में निवेश आकर्षित करने के लिए सेजों में इकाईयों को ऑफर की गयी प्रोत्साहनों एवं सुविधाओं में शामिल है:-
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सेज इकाईयों के विकास, संचालन एवं रखरखाव के लिए वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात/घरेलू खरीद
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प्रथम 5 वर्षों के लिए आयकर अधिनियम की धारा 10एए के तहत एसईजेड इकाईयों हेतु निर्यात आय पर 100% आयकर छूट, उसके बाद अगले 5 वर्षों के लिए 50% तथा अगले 5 वर्षों के लिए पुनर्निवेश निर्यात लाभ का 50% (दिनॉंक 01.04.2020 से इकाईयों हेतु सनसेट खण्ड प्रभावी होंगे)
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आयकर अधिनियम की धारा 115 जे बी के तहत न्युनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) से छूट (दिनॉंक 01.04.2012 से हटा लिया गया है)
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केन्द्रीय बिक्री कर से छूट, सेवा कर से छूट और राज्य बिक्री कर से छूट । इन्हें अब जीएसटी में सम्मिलित कर लिया गया है और एसईजेड को आपूर्ति आईजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत शून्य दर पर निर्धारित की गयी हैं।
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अन्य उद्ग्रहण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिरोपित किया गया है।
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केन्द्रीय और राज्य स्तर के अनुमोदनों के लिए सिंगल विन्डो निकासी।
एसईजेड विकासकर्ताओं को उपलब्ध प्रमुख प्रोत्साहनों ओर सुविधाओं में शामिल हैं:-
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अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्राधिकृत संचालनों के लिए सेजों के विकास के लिए सीमाशुल्क/उत्पाद शुल्कों से छूट ।
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आयकर अधिनियम की धारा 80-1ए बी के तहत 15 वर्षों में 10 वर्षों के एक ब्लॉक में सेज के विकास के व्यवसाय से व्युत्पन्न आय पर आयकर छूट (विकासकर्ताओं हेतु सनसेट खण्ड 01.04.2017 से लागू हो गया है)
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आयकर अधिनियम की धारा 115 जे बी के तहत न्युनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) से छूट (दिनॉंक 01.04.2012 से हटा लिया गया)
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आयकर अधिनियम की धारा 115ओ के तहत लाभांश वितरण कर (डीडीटी) से छूट (दिनॉंक 01.06.2011 से हटा लिया गया है)
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केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) से छूट
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सेवा कर से छूट (सेज अधिनियम की धारा 7, 26 और दूसरी अनुसूची)
Last Updated:28-11-2018